बिना टिकट सफर अब पड़ेगा महंगा! रेलवे ने दोगुना किया जुर्माना, 20 जून से लागू हुए नए नियम
भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए बिना टिकट सफर करने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। नए नियमों के तहत अब बिना टिकट सफर करते पकड़े जाने पर न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये की बजाय 500 रुपये होगा। इसके साथ ही यात्रियों को पूरा किराया भी चुकाना होगा। यह बदलाव पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 2026 के तहत रेलवे अधिनियम की धारा 137 और 138 में संशोधन करके लागू किया गया है।
रेलवे ने ट्रेनों में ज्वलनशील और खतरनाक सामान ले जाने पर भी सख्ती बढ़ाते हुए न्यूनतम जुर्माना 10,000 रुपये तय किया है। इसके अलावा, किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर बुक किए गए टिकट पर सफर करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। रेलवे का मकसद नियमों का पालन पक्का करना और पूरे रेल तंत्र को अधिक सुरक्षित बनाना है।
भारतीय रेलवे ने हाल ही में रेलवे अधिनियम, 1989 में संशोधन करते हुए कई नियमों में बदलाव किया है, जिसके तहत जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है। 19 जून 2026 को भारत सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना के मुताबिक, पब्लिक ट्रस्ट (संशोधन प्रावधान) अधिनियम, 2026 के तहत किए गए ये बदलाव 20 जून 2026 से लागू हो गए हैं।
रेलवे ने ट्रेनों में ज्वलनशील और खतरनाक सामान ले जाने पर भी सख्ती बढ़ाते हुए न्यूनतम जुर्माना 10,000 रुपये तय किया है। इसके अलावा, किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर बुक किए गए टिकट पर सफर करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। रेलवे का मकसद नियमों का पालन पक्का करना और पूरे रेल तंत्र को अधिक सुरक्षित बनाना है।
भारतीय रेलवे ने हाल ही में रेलवे अधिनियम, 1989 में संशोधन करते हुए कई नियमों में बदलाव किया है, जिसके तहत जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है। 19 जून 2026 को भारत सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना के मुताबिक, पब्लिक ट्रस्ट (संशोधन प्रावधान) अधिनियम, 2026 के तहत किए गए ये बदलाव 20 जून 2026 से लागू हो गए हैं।
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