केरल में मौत की सजा पाए कैदी के असम ट्रांसफर पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब, दलित छात्रा से रेप और हत्या का दोषी है अमीर-उल-इस्लाम
नई दिल्ली: दलित छात्रा से रेप और हत्या के मामले में मौत की सजा पा चुके कैदी ने खुद को केरल की जेल से असम शिफ्ट करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर केरल की सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल सरकार से पूछा है कि मौत की सजा पाने वाले कैदी मुहम्मद अमीर-उल-इस्लाम को असम की जेल में ट्रांसफर करने याचिका पर उसका क्या जवाब है।
असम में रहते हैं पत्नी, माता-पिताबता दें कि अमीर-उल-इस्लाम अकेला ऐसा दोषी है जिसे 2016 में केरल के पेरुम्बावूर में एक दलित लॉ स्टूडेंट के रेप और मर्डर के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने उसकी याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में अमीर-उल-इस्लाम ने केरल की विय्युर सेंट्रल जेल से असम की जेल में ट्रांसफर करने की मांग की थी, जहां (असम में) उसकी पत्नी और बुजुर्ग माता-पिता रहते हैं।

असम में रहते हैं पत्नी, माता-पिताबता दें कि अमीर-उल-इस्लाम अकेला ऐसा दोषी है जिसे 2016 में केरल के पेरुम्बावूर में एक दलित लॉ स्टूडेंट के रेप और मर्डर के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने उसकी याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में अमीर-उल-इस्लाम ने केरल की विय्युर सेंट्रल जेल से असम की जेल में ट्रांसफर करने की मांग की थी, जहां (असम में) उसकी पत्नी और बुजुर्ग माता-पिता रहते हैं।
Next Story