DERC नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिल्ली सरकार से पूछा— कब बनेगी चयन समिति, समयसीमा बताएं

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) के चेयरपर्सन एवं सदस्यों की नियमित नियुक्तियों के लिए चयन समिति के गठन की समयसीमा स्पष्ट करे।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने दिए निर्देश
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची एवं जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने दिल्ली सरकार के वकील से इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी से स्पष्ट निर्देश लेने को कहा। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत को बताया गया कि चयन समिति के गठन का प्रस्ताव चार मई को आगे बढ़ाया जा चुका है।
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कब है मामले की अगली सुनवाई
याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील प्रणव सचदेवा ने कहा कि पिछले एक वर्ष से डीईआरसी में मामलों की सुनवाई एवं निर्णय से जुड़े कार्य नहीं हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश देने के साथ मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 मई की तारीख तय कर दी।

SC ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब
इससे पहले शीर्ष अदालत ने एक याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा था, जिसमें डीईआरसी में अध्यक्ष और सदस्यों की नियमित नियुक्तियां करने का निर्देश देने की मांग की गई है। यह याचिका गैर-सरकारी संगठन ‘एनर्जी वॉचडॉग’ ने दायर की है।

किस याचिका की सुनवाई कर रही थी कोर्ट
आपको बता दें ति पीठ गैर-सरकारी संगठन ‘एनर्जी वॉचडॉग’ द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पिछले वर्ष अगस्त में कोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया गया था। उस आदेश में, सुप्रीम कोर्टने एक अलग याचिका पर सुनवाई करते हुए यह दर्ज किया था कि दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील ने आश्वासन दिया था कि डीईआरसी में नियमित नियुक्तियों की प्रक्रिया शीघ्रता से पूरी की जाएगी।