PM-RAHAT Yojana 2026: सड़क हादसे में घायलों को मिलेगा ₹1.5 लाख का मुफ्त इलाज

केंद्र सरकार ने सड़क सुरक्षा और दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना में घायल लोगों के लिए अपनी पुरानी कैशलेस इलाज योजना का नाम बदल दिया है। पहले इसे 'कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स स्कीम' के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नया नाम 'प्रधानमंत्री रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट' यानी PM-RAHAT (पीएम-राहत) योजना कर दिया गया है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में संशोधन के साथ इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
Hero Image


योजना का मुख्य उद्देश्य

सरकार ने साफ किया है कि इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य सड़क हादसे के शिकार लोगों को बिना किसी देरी और बिना किसी भुगतान के तुरंत बेहतर इलाज उपलब्ध कराना है। इस संशोधित प्रावधान को 'कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स (संशोधन) योजना, 2026' के नाम से जाना जाएगा। नाम बदलने के बावजूद योजना के मूल फायदे और सेवाएँ पहले जैसी ही प्रभावशाली बनी रहेंगी।

किसे और कैसे मिलेगा लाभ?

PM-RAHAT योजना का दायरा काफी व्यापक है। यह योजना केवल नेशनल हाईवे तक ही सीमित नहीं है। अगर दुर्घटना किसी स्टेट हाईवे, शहर की सड़क या मोहल्ले की किसी गली में भी होती है, तो भी पीड़ित को इस योजना का पूरा लाभ दिया जाएगा।