Post Office Rules Update: 1 सितंबर 2026 से इन खातों पर लागू होगा नया नियम

डाकघर खाताधारकों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आई है। अगर आपका भी Post Office में खाता है, तो यह जानकारी आपके काम की हो सकती है। अब कुछ चुनिंदा Post Office खातों के ग्राहकों को शाखा में पेपरलेस ट्रांजैक्शन की सुविधा मिल गई है। इसके तहत ग्राहक बिना किसी दस्तावेज के 50,000 रुपये तक जमा और 20,000 रुपये तक निकासी कर सकते हैं। यानी जमा और निकासी जैसी बैंकिंग सेवाओं के लिए अब हर बार कागजी दस्तावेज साथ ले जाने की जरूरत नहीं होगी, जिससे ग्राहकों को अधिक सुविधा और तेजी से सेवा मिल सकेगी।
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ब्रांच स्तर पर e-KYC सेवा शुरू


डाक विभाग ने ब्रांच लेवल पर e-KYC सेवा शुरू की है। पहले यह सुविधा सिर्फ विभागीय डाकघरों में ही मौजूद थी। अब ब्रांच डाकघरों में भी e-KYC की सुविधा मिलने से ग्राहकों को काफी सहूलियत होगी। यह नई सेवा खास तौर पर Post Office Savings Account (POSA), Recurring Deposit (RD) और Sukanya Samriddhi Account (SSA) से जुड़े ग्राहकों के लिए फायदेमंद साबित होगी। इसके जरिए ग्राहक आसानी से अपनी KYC प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे और कई सेवाओं का फायदा बिना अतिरिक्त कागजी कार्रवाई के उठा सकेंगे।

e-KYC पूरा कराने के बाद Post Office Savings Account (POSA), Recurring Deposit (RD) और Sukanya Samriddhi Account (SSA) खाताधारक बिना Pay-in-Slip भरे किसी भी ब्रांच डाकघर में अपने खाते में 50,000 रुपये तक जमा कर सकते हैं।


इसके अलावा, e-KYC पूरा होने के बाद बचत खाता (Savings Account) धारक किसी भी शाखा से 20,000 रुपये तक की निकासी भी बिना किसी अतिरिक्त फॉर्म या Pay-in-Slip के कर सकते हैं।

हालांकि, अगर जमा या निकासी की राशि तय सीमा से अधिक होती है, तो ग्राहकों को पहले की तरह जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे और संबंधित डाकघर से जरूरी मंजूरी भी लेनी होगी।