Recover Police Seized Vehicle 2026: आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है? जानिए पुलिस द्वारा जब्त गाड़ी छुड़ाने का तरीका
डिजिटल दस्तावेजों की मान्यता और नियम
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, पुलिस चेकिंग और चालान निस्तारण के दौरान डिजिटल दस्तावेज पूरी तरह से मान्य हैं। यदि आपके पास ओरिजिनल आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हैं, तो आप केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत डिजिलॉकर (DigiLocker) या एमपरिवहन (mParivahan) मोबाइल ऐप में मौजूद डिजिटल दस्तावेजों को पेश कर सकते हैं।
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत डिजिलॉकर में उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को मूल कागजी दस्तावेजों के बराबर ही कानूनी दर्जा प्राप्त है। यदि आपकी गाड़ी चालान या सामान्य यातायात नियम उल्लंघन के कारण जब्त हुई है, तो आप ट्रैफिक पुलिस स्टेशन या ट्रैफिक कोर्ट में इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध आरसी और डीएल दिखाकर अपना चालान जमा कर सकते हैं और गाड़ी रिलीज करवा सकते हैं।
खोए हुए दस्तावेजों के लिए एफआईआर और डुप्लीकेट प्रक्रिया
यदि आपके पास डिजिटल रूप में भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं और ओरिजिनल कागजात खो चुके हैं, तो सबसे पहले आपको नजदीकी पुलिस स्टेशन या ऑनलाइन पुलिस पोर्टल पर जाकर अपने खोए हुए दस्तावेजों की एनसीआर (Non-Cognizable Report) या एफआईआर (FIR) दर्ज करानी होगी।
एफआईआर दर्ज कराने के बाद यह कदम उठाएं:
- एफआईआर की रसीद या कॉपी सुरक्षित संभालकर रखें, जो यह साबित करेगी कि आपके कागजात वास्तव में खो गए हैं।
- अपने संबंधित आरटीओ (RTO) कार्यालय में जाकर या परिवहना पोर्टल के जरिए डुप्लीकेट आरसी (Duplicate RC) और डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करें।
- आरटीओ से प्राप्त आवेदन की रसीद (Acknowledgement Receipt) और एफआईआर की प्रति को अपने पास रखें।
पुलिस स्टेशन या कोर्ट से गाड़ी छुड़ाने की सुपुर्दगी प्रक्रिया
यदि वाहन को किसी गंभीर अपराध, दुर्घटना या भारी जुर्माना न भरने के कारण जब्त किया गया है और मामला कोर्ट (Traffic Court) में चला गया है, तो आपको अदालत के माध्यम से सुपुर्दगी (Superdari) का आवेदन दाखिल करना होगा।
कोर्ट से गाड़ी छुड़ाने का चरणबद्ध तरीका:
- अपने अधिवक्ता या स्वयं के माध्यम से संबंधित मजिस्ट्रेट अदालत में वाहन की सुपुर्दगी (Release Application) के लिए आवेदन प्रस्तुत करें।
- आवेदन के साथ अपनी एफआईआर की प्रति, आरटीओ से डुप्लीकेट आरसी के आवेदन की रसीद, आधार कार्ड और वाहन के वैध बीमा (Insurance) तथा प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) की प्रतियां संलग्न करें।
- अदालत दस्तावेजों के सत्यापन और जमाकर्ता के पहचान पत्र की जांच के बाद वाहन मालिक को एक निश्चित बांड राशि (Indemnity Bond) जमा करने का आदेश देती है।
- कोर्ट द्वारा रिलीज ऑर्डर जारी होने के बाद उस आदेश की कॉपी संबंधित पुलिस स्टेशन या मालखाने में जमा करें, जिसके बाद पुलिस आपकी जब्त गाड़ी को छोड़ देगी।
जब्त वाहन को छुड़ाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
बिना ओरिजिनल कागजात के जब्त गाड़ी की कस्टडी वापस पाने के लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए:
- डिजिलॉकर या एमपरिवहन ऐप में सत्यापित डिजिटल आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस।
- दस्तावेज खोने की स्थिति में दर्ज कराई गई एफआईआर या पुलिस शिकायत की प्रति।
- आरटीओ में डुप्लीकेट आरसी/डीएल आवेदन की पावती रसीद।
- वाहन का वर्तमान में वैध थर्ड पार्टी या कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस।
- वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC Certificate)।
- वाहन मालिक का पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी।
- ट्रैफिक चालान के भुगतान की ऑनलाइन रसीद।





