काजल-लिपस्टिक लगाने पर पत्नी को 'मानसिक रोगी' बताने वाले पति को झटका, झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज की तलाक याचिका
झारखंड हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में उस पति की तलाक याचिका खारिज कर दी, जिसने अपनी पत्नी के काजल और लिपस्टिक लगाने जैसी आदतों को आधार बनाकर उसे मानसिक रोगी बताने की कोशिश की थी। कोर्ट ने कहा कि नई दुल्हन का सजना-संवरना सामान्य व्यवहार है और इसे मानसिक बीमारी का प्रमाण नहीं माना जा सकता।
अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति पर मानसिक बीमारी का आरोप लगाने के लिए ठोस चिकित्सकीय प्रमाण जरूरी होते हैं।
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