Sweet Shops Alert: यूपी में मिठाई की दुकानों पर अब बतानी होगी एक्सपायरी डेट, आज से लागू हुआ नया नियम

त्योहारों के मौसम में मिठाइयों की खरीदारी बढ़ जाती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए मिठाई से जुड़ा एक अहम नियम लागू किया गया है। 15 अक्टूबर 2026 से राज्य में खुली मिठाइयां बेचने वाली दुकानों को मिठाई की ट्रे पर उसकी Use By Date/Expiry Date यानी इस्तेमाल करने की आखिरी तारीख या एक्सपायरी डेट साफ तौर पर बतानी होगी। इसका मकसद ग्राहकों को बासी या खराब मिठाई खरीदने से बचाना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
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सरकार ने इस निर्देश की जानकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को दे दी है। इसके बाद विभाग छोटे-बड़े मिठाई विक्रेताओं को नए नियम के बारे में सूचित कर रहा है।


मिठाइयों पर एक्सपायरी डेट बताना क्यों जरूरी हुआ?

कई बार दुकानों में रखी मिठाइयां देखने में ताजा लगती हैं, लेकिन यह पता नहीं चलता कि उन्हें किस दिन बनाया गया था। पैकेट में बिकने वाली मिठाइयों पर आमतौर पर एक्सपायरी डेट दी जाती है, जबकि खुली मिठाइयों के मामले में ग्राहकों को यह जानकारी नहीं मिल पाती।


इसी कमी का फायदा उठाकर कुछ दुकानदार कई दिन पुरानी मिठाइयां भी बेच देते हैं। ऐसी मिठाइयां खाने से पेट खराब होने और फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याओं का खतरा हो सकता है। उत्तर प्रदेश में मिठाइयों पर एक्सपायरी डेट लिखने का नया नियम लागू होने से ग्राहकों को ताजा और पुरानी मिठाई के बीच अंतर समझने में मदद मिलेगी।

मिठाइयों की शेल्फ लाइफ भी एक जैसी नहीं होती। मिठाई के प्रकार के अनुसार यह अवधि एक दिन से लेकर एक महीने तक हो सकती है। कुशीनगर में ही आधिकारिक तौर पर 547 मिठाई की दुकानें पंजीकृत हैं, जबकि वास्तविक संख्या 2,100 से अधिक बताई गई है। यह आंकड़ा उत्तर प्रदेश में मिठाई की दुकानों से जुड़े खाद्य सुरक्षा नियमों को लागू करने की चुनौती को भी दिखाता है।



नियम नहीं मानने पर मिठाई दुकानदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी?

सहायक खाद्य आयुक्त प्रदीप राय ने स्पष्ट किया है कि 15 अक्टूबर से मिठाइयों की एक्सपायरी डेट प्रदर्शित करना अनिवार्य है। अगर कोई दुकानदार इस नियम का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

दूसरी ओर, मिठाई दुकानदारों ने नियम का पालन करने की इच्छा जताई है। उन्होंने ऐसी मात्रा में मिठाइयां बनाने की बात कही है, जिसे उनकी ताजगी की निर्धारित अवधि के भीतर बेचा जा सके। ग्राहकों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है और उन्हें मिठाई खरीदने से पहले उसकी तारीख जांचने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में मिठाई को लेकर क्या हैं नए नियम?

15 अक्टूबर 2026 से उत्तर प्रदेश में खुली मिठाइयां बेचने वाले सभी विक्रेताओं के लिए मिठाई की ट्रे पर Use By Date/Expiry Date लिखना जरूरी है। इस नियम का उद्देश्य ग्राहकों की जानकारी के बिना पुरानी मिठाइयां बेचे जाने पर रोक लगाना, खाद्य जनित बीमारियों का खतरा कम करना और उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार, मिठाइयों पर एक्सपायरी डेट प्रदर्शित नहीं करने वाले दुकानदारों को जुर्माने और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ग्राहकों को भी मिठाई खरीदते समय उसकी तारीख जरूर देखनी चाहिए।