कर्मचारियों के लिए ज़रूरी खबर! अगर PF का पैसा 20 दिन में नहीं आए तो क्या करें? जानें EPFO का नया नियम
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अगर आप हर महीने अपनी कंपनी के PF में पैसा जमा करते हैं, तो यह खबर आपके लिए ज़रूरी है। प्रोविडेंट फंड यानी PF प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए एक ज़रूरी फाइनेंशियल सहारा है। PF में जमा रकम रिटायरमेंट के बाद या ज़रूरत के समय काम आती है। हालांकि, अक्सर PF क्लेम करने के बाद अकाउंट में पैसा क्रेडिट होने में देरी होती है। ऐसे में कर्मचारियों के लिए एक ज़रूरी जानकारी सामने आई है।
PF क्लेम 20 दिन के अंदर निपटाना ज़रूरी है
श्रम और रोज़गार मंत्रालय ने जून 2026 में एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड स्कीम 2026, एम्प्लॉई पेंशन स्कीम 2026 और एम्प्लॉई डिपॉजिट-लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 2026 को नोटिफ़ाई किया था। यह नियम 29 जून, 2026 से लागू हुआ था। नए नियम के तहत, PF, पेंशन और एम्प्लॉई डिपॉजिट-लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम से जुड़े क्लेम 20 दिन के अंदर निपटाने होंगे।
देरी होने पर शिकायत कहाँ करें?
अगर PF क्लेम 20 दिन बाद भी सेटल नहीं होता है, तो कर्मचारी EPFO में शिकायत कर सकता है। इसके लिए रीजनल डायरेक्टर से संपर्क किया जा सकता है। EPFiGMS पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत करने की भी सुविधा है।
हर महीने की 10 तारीख को शिकायत निवारण प्रोग्राम होता है। इस प्रोग्राम में PF और पेंशन से जुड़ी समस्याएं उठाई जा सकती हैं।
क्या देरी पर ब्याज मिल सकता है?
मुंबई में कंज्यूमर कमीशन के एक मामले में EPFO को PF क्लेम में देरी पर 6 परसेंट सालाना ब्याज देने का निर्देश दिया गया था। संबंधित कर्मचारी का क्लेम करीब 14.06 लाख का था और इसके सेटलमेंट में 35 दिन की देरी हुई थी। हालांकि, ऐसे मामले में अतिरिक्त ब्याज या मुआवजा मिलना संबंधित केस के ऑर्डर और हालात पर निर्भर करता है।
PF से कितनी रकम निकाली जा सकती है, पहले से पता चल जाएगा
EPFO ने CITES 2.01 सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया है। इस नए सिस्टम से मेंबर पहले से देख पाएंगे कि इलाज, घर खरीदने, शादी और पढ़ाई जैसे कारणों से नियमों के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा कितना PF अमाउंट निकाला जा सकता है।
साथ ही, नए बदलाव के मुताबिक, यह भी बताया गया है कि कुछ PF एडवांस अमाउंट निकालने के लिए कम से कम 12 महीने की सर्विस ज़रूरी है। इससे कर्मचारियों को पहले से यह समझने में आसानी होगी कि ज़रूरत के समय कितना अमाउंट निकाला जा सकता है।