8th Pay Commission: खुशखबरी! 8वें वेतन आयोग से पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला, केंद्रीय कर्मचारियों को राहत

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PC: AAJ TAK

सभी केंद्रीय कर्मचारी आठवें वेतन आयोग के लागू होने का इंतज़ार कर रहे हैं। आठवें वेतन आयोग के लागू होने से पहले मोदी सरकार ने एक बड़ा फ़ैसला लिया है। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। आठवें वेतन आयोग के लागू होने से पहले मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए एक अहम घोषणा की है।

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मोदी सरकार के इस फ़ैसले से केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी का माहौल है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अब सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) के लाभार्थियों के लिए 5 किलोमीटर की शर्त में ढील देने का फ़ैसला किया है। यानी, केंद्रीय कर्मचारी अब सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के वेलनेस सेंटर से तय दूरी के अंदर रहने पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के फ़ायदों के लिए अप्लाई कर सकेंगे।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस बारे में आधिकारिक जानकारी जारी कर दी है।

सभी सुविधाएं तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई हैं। पहले, सिर्फ़ 5 किलोमीटर के दायरे में रहने या काम करने वाले केंद्रीय कर्मचारी ही CGHS वेलनेस सेंटर का फ़ायदा उठा सकते थे। जिससे बहुतों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। कई कर्मचारी ऐसी जगहों पर पोस्टेड थे, जहाँ CGHS सर्विस उपलब्ध नहीं थीं। सरकार ने अब यह शर्त हटा दी है। CGHS स्कीम के बेनिफिशियरी अब कहीं से भी इसका फायदा उठा सकते हैं।

हेल्थ मिनिस्ट्री के इस ज़रूरी फैसले से उन सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों को फायदा होगा जो CGHS के तहत नहीं आते हैं और सेंट्रल सर्विसेज़ रूल्स, 1944, या CS(MA) रूल्स के तहत हेल्थ सुविधाएं ले रहे हैं।

ऐसे कर्मचारियों को CGHS में शामिल होने का ऑप्शन दिया जाएगा।

CGHS बेनिफिशियरी बनने के लिए, कर्मचारियों को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी और एक तय रकम देनी होगी। अगर कर्मचारी सभी शर्तें पूरी करते हैं, तो उन्हें CGHS के सभी हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। सरकार ने साफ किया है कि कर्मचारियों को CGHS चुनने का ऑप्शन सिर्फ़ एक बार दिया जाएगा और अगर वे यह ऑप्शन चुनते हैं, तो उन्हें रिटायरमेंट तक इस स्कीम के लिए एलिजिबल रहना होगा।