राष्ट्रीय लोक अदालत : दिल्ली में ट्रैफिक चालान से पाएं छुटकारा, जानिए पूरी जानकारी

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‘न्याय में देरी, न्याय से वंचित करना है।’ यह कथन भारत की न्यायिक प्रणाली पर पूरी तरह लागू होता है, जहां करोड़ों मामले वर्षों से लंबित हैं। इस समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत एक प्रभावी वैकल्पिक समाधान के रूप में उभरी है। दिल्ली में 13 सितंबर 2025 को होने वाली साल की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत लाखों लोगों के लिए अपने लंबित ट्रैफिक चालान और अन्य विवादों को कम खर्च में और त्वरित रूप से सुलझाने का सुनहरा अवसर लेकर आ रही है। दिल्ली में दो करोड़ से अधिक ट्रैफिक चालान लंबित होने के कारण यह आयोजन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।


राष्ट्रीय लोक अदालत का महत्व

"Justice should not only be for the privileged but for everyone, and it must be timely, fair, and affordable.” राष्ट्रीय लोक अदालत इसी सिद्धांत पर काम करती है। यह न केवल न्यायिक प्रणाली पर से बोझ कम करती है, बल्कि नागरिकों को त्वरित और सस्ती न्याय भी प्रदान करती है।

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समय की बचत: मामलों का एक ही दिन में समाधान हो जाता है।
पैसे की बचत: अक्सर कम दंड और कोई अदालत शुल्क नहीं लगता।
कानूनी वैधता: समझौते कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं और इन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती।

लोक अदालत में कौन से मामले निपटाए जाएंगे?


13 सितंबर 2025 की लोक अदालत में निम्नलिखित मामलों का निपटारा होगा:


  1. ट्रैफिक चालान: ओवरस्पीडिंग, हेलमेट न पहनने, सिग्नल तोड़ने जैसे चालान।
  2. चेक बाउंस (धारा 138): चेक भुगतान से संबंधित विवाद।
  3. दीवानी मामले: संपत्ति, धन वसूली, और अनुबंध विवाद।
  4. वैवाहिक विवाद: तलाक को छोड़कर, भरण-पोषण और कस्टडी मामले।
  5. मोटर दुर्घटना दावे: हादसों से संबंधित मुआवजा मामले।
  6. श्रम विवाद: मजदूरी और रोजगार से संबंधित मामले।
  7. उपभोक्ता और ऋण वसूली: बकाया बिल और बैंक ऋण से संबंधित विवाद।

लोक अदालत में कुल 1.80 लाख ट्रैफिक चालान निपटाने का लक्ष्य है, जिसके लिए 8, 9, और 10 सितंबर को प्रतिदिन 60,000 चालान डाउनलोड किए जाएंगे।

ट्रैफिक चालान निपटाने की प्रक्रिया


ट्रैफिक चालान का निपटारा करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

  1. वेबसाइट पर जाएं: 8 सितंबर से सुबह 10 बजे ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर जाएं।
  2. वाहन विवरण दर्ज करें: गाड़ी के चेसिस और इंजन नंबर के अंतिम पांच अंक भरें।
  3. चालान डाउनलोड करें: एक वाहन के अधिकतम पांच नोटिस डाउनलोड होंगे।
  4. कोर्ट और समय चुनें: कोर्ट का नाम, नंबर, और समय का चयन करें।
  5. प्रिंटआउट लें: चालान का प्रिंटआउट निकालें, क्योंकि कोर्ट में प्रिंटिंग की सुविधा नहीं होगी।
  6. कोर्ट में उपस्थित हों: प्रिंटआउट के साथ निर्धारित समय पर कोर्ट में पहुंचें।
  7. निपटारा: कम जुर्माने के साथ चालान का निपटारा करें।

लोक अदालत कहां और कब होगी?


लोक अदालत का आयोजन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक निम्नलिखित स्थानों पर होगा:

  • दिल्ली के सात जिला न्यायालय परिसर।
  • दिल्ली उच्च न्यायालय।
  • स्थायी लोक अदालतें।
  • ऋण वसूली और उपभोक्ता आयोग।

अन्य मामलों के लिए अपने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें।


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