UPI ट्रांजेक्शन फेल और पैसे कट गए? जानें ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका
आजकल हम छोटी से छोटी चीज खरीदने के लिए भी यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। कभी-कभी सर्वर की खराबी या तकनीकी कारणों से हमारा पेमेंट अटक जाता है। पैसे खाते से कट जाते हैं लेकिन दुकानदार को नहीं मिलते। ऐसी स्थिति में अक्सर लोग पैनिक हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि क्या करें। अच्छी बात यह है कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसके जरिए आप अपनी शिकायत को सीधे ऑनलाइन ट्रैक और हल कर सकते हैं।
आइए जानते हैं कि अगर आपका पैसा फंस जाए, तो आपको क्या करना चाहिए।
सबसे पहले क्या करें?
जब भी कोई यूपीआई ट्रांजेक्शन फेल हो जाए और पैसे कट जाएं, तो सबसे पहले अपने पेमेंट ऐप (जैसे गूगल पे, फोनपे या पेटीएम) के 'हेल्प' या 'हिस्ट्री' सेक्शन में जाकर ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करें। अधिकतर मामलों में बैंक और ऐप 24 से 48 घंटों के भीतर पैसा अपने आप रिफंड कर देते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, तो आपको आधिकारिक पोर्टल का सहारा लेना चाहिए।
NPCI पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने का तरीका
अगर ऐप से मदद नहीं मिल रही है, तो आप नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन कर सकते हैं:
आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले एनपीसीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
आइए जानते हैं कि अगर आपका पैसा फंस जाए, तो आपको क्या करना चाहिए।
सबसे पहले क्या करें?
जब भी कोई यूपीआई ट्रांजेक्शन फेल हो जाए और पैसे कट जाएं, तो सबसे पहले अपने पेमेंट ऐप (जैसे गूगल पे, फोनपे या पेटीएम) के 'हेल्प' या 'हिस्ट्री' सेक्शन में जाकर ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करें। अधिकतर मामलों में बैंक और ऐप 24 से 48 घंटों के भीतर पैसा अपने आप रिफंड कर देते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, तो आपको आधिकारिक पोर्टल का सहारा लेना चाहिए।NPCI पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने का तरीका
अगर ऐप से मदद नहीं मिल रही है, तो आप नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन कर सकते हैं: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले एनपीसीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
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