PAN Card Digital Services: अब आसानी से बदले पैन कार्ड में अपनी पुरानी फोटो और सिग्नेचर, जानें पूरा तरीका
आजकल पैन कार्ड सिर्फ एक कार्ड नहीं रह गया है, बल्कि ये हर तरह के पैसे के लेन-देन और टैक्स भरने के लिए एक बहुत ही जरूरी पहचान पत्र बन गया है। बैंक में खाता खुलवाना हो या इनकम टैक्स भरना हो, पैन कार्ड की जरूरत हर जगह पड़ती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि पैन कार्ड में दी गई सारी जानकारी बिल्कुल सही हो। इसमें नाम, जन्म की तारीख, फोटो, सिग्नेचर, पिता का नाम, आधार और पता जैसी चीजें एकदम सही होनी चाहिए। अगर इसमें कोई गलती होती है, तो कई जरूरी काम रुक सकते हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अगर किसी के कार्ड में कोई गलती है, तो उसे ठीक करना अब बहुत आसान हो गया है।
ऑनलाइन सुधार की सुविधा
कई बार ऐसा होता है कि शादी के बाद नाम बदल जाता है, घर का पता बदल जाता है या फिर मोबाइल नंबर अपडेट करना होता है। कुछ लोग अपनी पुरानी फोटो या सिग्नेचर को भी बदलना चाहते हैं। अब इन बदलावों के लिए किसी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की डिजिटल सेवाओं की मदद से ये सारे काम घर से ही किए जा सकते हैं। पैन कार्ड में नाम, जन्म की तारीख, फोटो या पता बदलने का खर्च भी ज्यादा नहीं है। अगर पता भारत का है, तो इसके लिए करीब 101 रुपये से 110 रुपये तक का खर्च आता है, जिसमें टैक्स भी शामिल है। ई-पैन भी अब फिजिकल कार्ड की तरह ही हर जगह मान्य है।फोटो बदलने का आसान तरीका
अगर कोई अपनी फोटो बदलना चाहता है, तो उसे कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे: सबसे पहले Protean e-Gov Technologies Limited (जिसे पहले NSDL कहा जाता था) की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां ‘Change/Correction in Existing PAN Data’ पर क्लिक करके ‘Apply Now’ चुनना होगा। इसके बाद एप्लीकेशन टाइप में बदलाव वाला ऑप्शन चुनना होगा और कैटेगरी में 'Individual' सेलेक्ट करना होगा। फिर अपना नाम, जन्म की तारीख, ईमेल, मोबाइल नंबर और पैन नंबर भरकर टोकन नंबर जनरेट करना होगा। इसके बाद ये चुनना होगा कि डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके भेजने हैं या पोस्ट से। फिर पहचान का सबूत, पते का सबूत, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। आखिरी में फीस भरकर रसीद डाउनलोड की जा सकती है।डिजिटल सिग्नेचर अपडेट करना
डिजिटल सिग्नेचर अपडेट करने के लिए भी प्रोसेस काफी मिलता-जुलता है: इसके लिए भी वेबसाइट पर जाकर सुधार वाला ऑप्शन चुनना होता है। फॉर्म में अपनी डिटेल्स भरने के बाद टोकन नंबर मिलता है। इसके बाद ये चुनना होता है कि डॉक्यूमेंट्स कैसे जमा करने हैं। फिर आधार और बाकी जानकारी भरने के बाद ‘Signature Mismatch’ वाले बॉक्स पर टिक करना होता है। अगर फोटो भी बदलनी है, तो फोटो वाले बॉक्स पर भी टिक किया जा सकता है। इसके बाद अपनी पहचान और पते के सबूत के साथ नए सिग्नेचर की साफ़ स्कैन कॉपी अपलोड करनी होती है। पेमेंट पूरा होने के बाद रसीद मिल जाती है, जिसे संभालकर रखना चाहिए।ई-पैन डाउनलोड करने की प्रक्रिया
ई-पैन कार्ड डाउनलोड करना बहुत ही आसान है और ये पीडीएफ फॉर्मेट में मिलता है: इसके लिए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा। वहां होमपेज पर ‘Quick Links’ सेक्शन में ‘Instant e-PAN’ का ऑप्शन मिलेगा। उस पर क्लिक करके ‘Check Status/Download PAN’ चुनना होगा। फिर अपना आधार नंबर डालकर आगे बढ़ना होगा। इसके बाद आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को भरकर कन्फर्म करना होगा। जैसे ही डिटेल्स वेरीफाई हो जाएंगी, ‘Download e-PAN’ का बटन दिखेगा। उस पर क्लिक करते ही ई-पैन डाउनलोड हो जाएगा। ये डिजिटल कार्ड भी उतना ही वैलिड है जितना कि डाक से आने वाला कार्ड।Next Story