EPFO CPPS System Explained: अब देश के किसी भी बैंक या ब्रांच से निकालें अपनी पेंशन, जानिए ईपीएफओ का नया नियम
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अपने करोड़ों सब्सक्राइबर्स और खासकर पेंशनभोगियों को एक बहुत बड़ी राहत दी है। तकनीकी आधुनिकीकरण के तहत ईपीएफओ द्वारा एक नई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली यानी सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) को पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। पहले की विकेंद्रीकृत व्यवस्था में जहां पेंशनभोगियों को हर छोटी-बड़ी औपचारिकता के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे, वहीं इस नई तकनीक ने पूरी प्रक्रिया को बेहद आसान, पारदर्शी और पूरी तरह से डिजिटल बना दिया है। आइए बहुत ही सरल शब्दों में समझते हैं कि ईपीएफओ का यह नया सिस्टम कैसे काम करता है और इससे आपको क्या फायदे होने वाले हैं।
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देश के किसी भी बैंक और किसी भी ब्रांच से मिलेगी पेंशन
इस नए सेंट्रलाइज्ड सिस्टम की सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इसके तहत देश के 78 लाख से अधिक ईपीएस पेंशनभोगियों को अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए किसी एक तय बैंक या विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहना होगा। अब पेंशनभोगी पूरे भारत में किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की किसी भी शाखा के माध्यम से अपनी मासिक पेंशन बेहद आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने इस ऐतिहासिक सुधार को लेकर कहा है:"सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) की मंजूरी ईपीएफओ के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। देश में कहीं भी, किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से पेंशनभोगियों को अपनी पेंशन प्राप्त करने में सक्षम बनाकर, यह पहल पेंशनभोगियों द्वारा लंबे समय से सामना की जाने वाली चुनौतियों का समाधान करती है और एक सुचारू और कुशल वितरण तंत्र सुनिश्चित करती है।"









