HRA and Home Loan Tax Benefit: क्या एचआरए और होम लोन पर एक साथ मिल सकती है टैक्स छूट? जानिए क्या कहता है नियम

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अक्सर ऐसे नौकरीपेशा लोग जो नया घर खरीदने के बाद भी किराए के मकान में रह रहे हैं या फिर काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर में किराए पर रहते हैं, उनके मन में एक सवाल जरूर आता है: "क्या हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और होम लोन दोनों पर एक साथ टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है?"
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एक टैक्सपेयर ने एक्सपर्ट्स से ऐसा ही सवाल पूछा, "मैंने एक निर्माणाधीन (अंडर-कंस्ट्रक्शन) फ्लैट के लिए होम लोन लिया था, जिसका पजेशन मुझे अगस्त 2025 में मिला। मैंने तुरंत उस फ्लैट को किराए पर दे दिया और खुद एक दूसरे किराए के मकान में रह रहा हूं। क्या मैं वित्त वर्ष 2025-26 का आईटीआर फाइल करते समय पूरे साल के लिए एचआरए और होम लोन दोनों पर टैक्स छूट का दावा कर सकता हूं?"

आइए टैक्स एक्सपर्ट्स से समझते हैं कि इनकम टैक्स कानून इस बारे में क्या कहता है और इसके पूरे नियम क्या हैं।


क्या एचआरए और होम लोन दोनों पर एक साथ छूट मिल सकती है?


जी हां, बिल्कुल! इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक, अगर आप दोनों दावों के लिए जरूरी शर्तों को पूरा करते हैं, तो एचआरए और होम लोन दोनों पर एक साथ टैक्स बेनिफिट लेने पर कोई कानूनी रोक नहीं है:

एचआरए (HRA) की शर्तें: आपको अपने एम्प्लॉयर से धारा 10(13A) के तहत एचआरए मिल रहा हो, आप जिस घर में रह रहे हैं उसका वास्तविक किराया दे रहे हों और वह संपत्ति आपके अपने नाम पर रजिस्टर्ड न हो।

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