ITR Refund 2026: 31 जुलाई तक भरा है आईटीआर? जानिए कब तक आएगा आपका रिफंड
टैक्सपेयर्स के लिए एक बड़ी खबर है। अगर आपने 31 जुलाई 2026 की आखिरी तारीख तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) जमा कर दिया है, तो अब सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि आपके खाते में टैक्स रिफंड का पैसा कब तक आएगा। अगर आपका आईटीआर बिना किसी गलती के सही-सही भरा गया है और ई-वेरिफाई भी हो चुका है, तो रिफंड की प्रक्रिया काफी आसान हो जाती है। लेकिन अगर भरने में कोई चूक हुई है, तो पैसा आने में थोड़ी देरी हो सकती है।
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रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है
असेसमेंट ईयर 2026-27 (फाइनेंशियल ईयर 2025-26) के लिए ITR-1 और ITR-2 दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 थी। इनकम टैक्स विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, इस डेडलाइन तक 5.9 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न जमा कर दिया है। जिन लोगों ने समय पर अपना रिटर्न दाखिल कर दिया है, वे अब अपने टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि आयकर विभाग रिफंड की प्रक्रिया तभी शुरू करता है जब टैक्सपेयर अपने आईटीआर को ई-वेरिफाई कर देता है।कब तक मिल सकता है रिफंड?
टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर आपने जुलाई के आखिरी हफ्ते में अपना आईटीआर दाखिल किया है और उसे ई-वेरिफाई भी कर दिया है, तो आमतौर पर 2 से 6 हफ्तों के भीतर रिफंड आपके बैंक खाते में आ जाता है। इसका मतलब है कि ज्यादातर लोगों को अगस्त के मध्य से लेकर सितंबर के मध्य तक रिफंड का पैसा मिल जाएगा। हालांकि, अगर आपके रिटर्न में कोई गड़बड़ी पाई जाती है या अतिरिक्त जांच की ज़रूरत होती है, तो इस प्रक्रिया में थोड़ा अधिक समय लग सकता है।गलतियों की जांच ज़रूर करें
इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट के अनुसार, ई-वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद बैंक खाते में रिफंड आने में आमतौर पर चार से पांच हफ्ते का समय लगता है। अगर इस समय सीमा के भीतर रिफंड का पैसा आपके खाते में नहीं आता है, तो आपको अपने ईमेल और ई-फाइलिंग पोर्टल पर नज़र रखनी चाहिए ताकि किसी भी नोटिस या गलती की जानकारी तुरंत मिल सके।आईटीआर रिफंड स्टेटस चेक करने का आसान तरीका
- सबसे पहले इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें।
- इसके बाद ई-फाइल सेक्शन पर जाएं और इनकम टैक्स रिटर्न विकल्प को चुनें।
- अब व्यू फाइल्ड रिटर्न ऑप्शन पर क्लिक करें।
- संबंधित असेसमेंट ईयर चुनें और व्यू डिटेल्स पर क्लिक करें।
- यहां आपको अपने रिफंड का पूरा स्टेटस दिखाई दे जाएगा।
रिफंड में देरी होने के मुख्य कारण
- बैंक खाता प्री-वैलिडेट न होना।
- बैंक खाते में दर्ज नाम का पैन कार्ड से मेल न खाना।
- गलत आईएफएससी कोड भर देना।
- आईटीआर में किसी बंद हो चुके बैंक खाते की जानकारी देना।
- पैन और आधार का आपस में लिंक न होना।





