ग्रीन पटाखों के नियम: इस दिवाली क्या जलाना सही है और क्या नहीं
हर साल दिवाली से कुछ हफ़्ते पहले परिवार के व्हाट्सऐप ग्रुपों में एक ही सवाल घूमने लगता है: क्या इस बार पटाखे जलाने की इजाज़त है? जवाब कभी सीधा नहीं होता। पटाखों के नियम हर साल अदालती आदेशों, वैज्ञानिक प्रमाणन और सर्दियों के धुएँ के बीच बदलते रहे हैं। इस साल दिवाली 8 नवंबर को है और तस्वीर अभी पूरी तरह साफ़ नहीं हुई है। इस लेख में समझिए कि ग्रीन पटाखे क्या हैं, ताज़ा संकेत क्या कहते हैं और नकली माल से कैसे बचा जाए।
पिछले साल का ढाँचा एक मोटा अंदाज़ा देता है। सिर्फ़ नीरी से प्रमाणित ग्रीन पटाखों की अनुमति थी, वह भी सुबह 6 से 7 और रात 8 से 10 बजे के बीच, दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली के दिन। एनसीआर के बाहर से पटाखे लाने और ऑनलाइन बिक्री पर रोक थी।
ग्रीन पटाखों की शुरुआत कैसे हुई
2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अर्जुन गोपाल मामले में पटाखों पर पूरा प्रतिबंध नहीं लगाया, लेकिन कम प्रदूषण वाले पटाखों की बात कही, जो सिर्फ़ लाइसेंसशुदा दुकानदार बेच सकें। नागपुर की संस्था सीएसआईआर-नीरी ने इसके लिए फ़ॉर्मूले तैयार किए और 2019 की दिवाली तक ग्रीन पटाखे बाज़ार में आ गए। इनमें बेरियम नाइट्रेट की जगह कम ज़हरीला पोटैशियम नाइट्रेट इस्तेमाल होता है। नीरी के मुताबिक़ इनसे उत्सर्जन लगभग 30 से 35 प्रतिशत कम होता है। यानी प्रदूषण घटता है, ख़त्म नहीं होता।इस साल के नियम क्या कहते हैं
दिल्ली-एनसीआर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि न पूरा प्रतिबंध होगा, न खुली छूट। कौन से पटाखे चलेंगे और किस समय, यह बेरियम वाले पटाखों पर सीपीसीबी की रिपोर्ट के बाद तय होना था, जो 15 अक्टूबर तक आनी थी। इसलिए ख़रीदारी से पहले ताज़ा आदेश ज़रूर देख लें।You may also like
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पिछले साल का ढाँचा एक मोटा अंदाज़ा देता है। सिर्फ़ नीरी से प्रमाणित ग्रीन पटाखों की अनुमति थी, वह भी सुबह 6 से 7 और रात 8 से 10 बजे के बीच, दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली के दिन। एनसीआर के बाहर से पटाखे लाने और ऑनलाइन बिक्री पर रोक थी।





