PF Withdrawal Rules: अब एक महीने में कई बार निकाल सकते हैं PF का पैसा, जानें EPFO के नियम
जब आप नौकरी करते हैं, तो आपकी सैलरी से हर महीने PF (Provident Fund) के लिए पैसा कटता है। रिटायरमेंट के समय यही रकम एक बड़े फंड के रूप में मिलती है, जो रिटायरमेंट के बाद आपका सहारा बनती है। हालांकि, कई बार अचानक पैसों की जरूरत पड़ने पर लोग समय से पहले भी PF का पैसा निकालना चाहते हैं। ऐसे में अक्सर सवाल उठता है कि क्या एक महीने में PF से कई बार पैसा निकाला जा सकता है? आइए इसका जवाब जानते हैं।
EPFO ने कर्मचारियों की सुविधा के लिए PF निकासी के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, ताकि जरूरत के समय फंड तक पहुंच आसान हो सके। 2026 से लागू नए नियमों के अनुसार, PF से पैसा सिर्फ इमरजेंसी या बहुत जरूरी काम पड़ने पर ही निकाला जा सकेगा। हालांकि, EPFO ने PF निकासी की संख्या पर भी कुछ सीमाएं तय की हैं। बार-बार PF का पैसा निकालना आपकी रिटायरमेंट सेविंग्स पर असर डाल सकता है और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को भी प्रभावित कर सकता है।
EPFO के नियमों के अनुसार, PF निकासी का नियम निकासी की जरूरत पर निर्भर करता है। आमतौर पर, कुछ कैटेगरी में मेंबर साल में सिर्फ एक बार ही क्लेम कर सकते हैं। हालांकि, मेडिकल इमरजेंसी जैसी खास परिस्थितियों में एक महीने में 2 से 4 बार तक क्लेम करने की इजाजत दी जा सकती है। निकाली जाने वाली राशि आपके PF खाते में मौजूद बैलेंस पर निर्भर करती है।
इसके अलावा, नौकरी के दौरान शिक्षा के लिए अधिकतम 10 बार और शादी के लिए अधिकतम 5 बार PF निकासी का क्लेम किया जा सकता है।
अगर आप नौकरी बदलते हैं, तो PF का पैसा निकालने के बजाय उसे ट्रांसफर करना बेहतर माना जाता है। समय से पहले PF का पैसा निकालने से आपकी नौकरी की निरंतरता का रिकॉर्ड प्रभावित हो सकता है, जिससे पेंशन और टैक्स से जुड़े फायदे भी कम हो सकते हैं। साथ ही, अगर आप 5 साल की नौकरी पूरी होने से पहले PF से 50,000 रुपये से अधिक निकालते हैं, तो उस पर TDS काटा जा सकता है, जिससे आपकी निकासी राशि का एक हिस्सा टैक्स के रूप में कट जाएगा।
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EPFO ने कर्मचारियों की सुविधा के लिए PF निकासी के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, ताकि जरूरत के समय फंड तक पहुंच आसान हो सके। 2026 से लागू नए नियमों के अनुसार, PF से पैसा सिर्फ इमरजेंसी या बहुत जरूरी काम पड़ने पर ही निकाला जा सकेगा। हालांकि, EPFO ने PF निकासी की संख्या पर भी कुछ सीमाएं तय की हैं। बार-बार PF का पैसा निकालना आपकी रिटायरमेंट सेविंग्स पर असर डाल सकता है और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को भी प्रभावित कर सकता है।
एक महीने में कितनी बार PF का पैसा निकाल सकते हैं?
EPFO के नियमों के अनुसार, PF निकासी का नियम निकासी की जरूरत पर निर्भर करता है। आमतौर पर, कुछ कैटेगरी में मेंबर साल में सिर्फ एक बार ही क्लेम कर सकते हैं। हालांकि, मेडिकल इमरजेंसी जैसी खास परिस्थितियों में एक महीने में 2 से 4 बार तक क्लेम करने की इजाजत दी जा सकती है। निकाली जाने वाली राशि आपके PF खाते में मौजूद बैलेंस पर निर्भर करती है।
इसके अलावा, नौकरी के दौरान शिक्षा के लिए अधिकतम 10 बार और शादी के लिए अधिकतम 5 बार PF निकासी का क्लेम किया जा सकता है।
अगर आप नौकरी बदलते हैं, तो PF का पैसा निकालने के बजाय उसे ट्रांसफर करना बेहतर माना जाता है। समय से पहले PF का पैसा निकालने से आपकी नौकरी की निरंतरता का रिकॉर्ड प्रभावित हो सकता है, जिससे पेंशन और टैक्स से जुड़े फायदे भी कम हो सकते हैं। साथ ही, अगर आप 5 साल की नौकरी पूरी होने से पहले PF से 50,000 रुपये से अधिक निकालते हैं, तो उस पर TDS काटा जा सकता है, जिससे आपकी निकासी राशि का एक हिस्सा टैक्स के रूप में कट जाएगा।









