Post Office Rules Update: 1 सितंबर 2026 से इन खातों पर लागू होगा नया नियम
डाकघर खाताधारकों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आई है। अगर आपका भी Post Office में खाता है, तो यह जानकारी आपके काम की हो सकती है। अब कुछ चुनिंदा Post Office खातों के ग्राहकों को शाखा में पेपरलेस ट्रांजैक्शन की सुविधा मिल गई है। इसके तहत ग्राहक बिना किसी दस्तावेज के 50,000 रुपये तक जमा और 20,000 रुपये तक निकासी कर सकते हैं। यानी जमा और निकासी जैसी बैंकिंग सेवाओं के लिए अब हर बार कागजी दस्तावेज साथ ले जाने की जरूरत नहीं होगी, जिससे ग्राहकों को अधिक सुविधा और तेजी से सेवा मिल सकेगी।
डाक विभाग ने ब्रांच लेवल पर e-KYC सेवा शुरू की है। पहले यह सुविधा सिर्फ विभागीय डाकघरों में ही मौजूद थी। अब ब्रांच डाकघरों में भी e-KYC की सुविधा मिलने से ग्राहकों को काफी सहूलियत होगी। यह नई सेवा खास तौर पर Post Office Savings Account (POSA), Recurring Deposit (RD) और Sukanya Samriddhi Account (SSA) से जुड़े ग्राहकों के लिए फायदेमंद साबित होगी। इसके जरिए ग्राहक आसानी से अपनी KYC प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे और कई सेवाओं का फायदा बिना अतिरिक्त कागजी कार्रवाई के उठा सकेंगे।
e-KYC पूरा कराने के बाद Post Office Savings Account (POSA), Recurring Deposit (RD) और Sukanya Samriddhi Account (SSA) खाताधारक बिना Pay-in-Slip भरे किसी भी ब्रांच डाकघर में अपने खाते में 50,000 रुपये तक जमा कर सकते हैं।
इसके अलावा, e-KYC पूरा होने के बाद बचत खाता (Savings Account) धारक किसी भी शाखा से 20,000 रुपये तक की निकासी भी बिना किसी अतिरिक्त फॉर्म या Pay-in-Slip के कर सकते हैं।
हालांकि, अगर जमा या निकासी की राशि तय सीमा से अधिक होती है, तो ग्राहकों को पहले की तरह जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे और संबंधित डाकघर से जरूरी मंजूरी भी लेनी होगी।
इसके अलावा, अगर कोई डाकघर ग्राहक अपना आधार वेरिफिकेशन पूरा कर लेता है, तो वह अपने खाते से जुड़े लेनदेन सिर्फ अपनी शाखा ही नहीं, बल्कि किसी भी डाकघर शाखा से कर सकेगा। इससे ग्राहकों को अधिक सुविधा मिलेगी और वे देशभर में कहीं से भी आसानी से अपने खाते से लेनदेन कर पाएंगे।
साथ ही, डाक विभाग ने यह भी घोषणा की है कि 1 सितंबर 2026 से जिन खातों के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा, उनके लिए DREAM App के जरिए किसी भी प्रकार का लेनदेन संभव नहीं होगा। इसलिए खाताधारकों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते अपने खाते में मोबाइल नंबर अपडेट करा लें, ताकि डिजिटल सेवाओं का लाभ बिना किसी रुकावट के मिलता रहे।
डाक विभाग ने साफ किया है कि e-KYC की सुविधा सिर्फ सिंगल अकाउंट्स (Single Accounts) के लिए उपलब्ध होगी। यह सुविधा माइनर (नाबालिग) खातों और जॉइंट अकाउंट्स (Joint Accounts) पर लागू नहीं होगी। e-KYC का फायदा लेने के लिए खाताधारक का मोबाइल नंबर और आधार नंबर, CIF से लिंक होना अनिवार्य होगा।
विभाग के अनुसार, ग्राहक की डिजिटल सहमति ( Digital Consent ) मिलने के बाद आधार डेटाबेस से नाम, जन्म तिथि, पता और अन्य जरूरी जानकारी हासिल कर खाते को e-KYC में परिवर्तित किया जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर डाक विभाग ने सभी डाकघरों को निर्देश दिया है कि खाताधारकों के आधार नंबर वाले दस्तावेजों को सुरक्षित तरीके से कवर किया जाए, ताकि उनकी निजी जानकारी सुरक्षित रह सके।
इसके अलावा, पिछले साल मई में संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने बताया था कि निजी कंपनियों से मुकाबला करने के लिए डाक विभाग ने 214 डाकघरों में 24 घंटे सेवा शुरू की है। वहीं, करीब 4,000 डाकघरों के कामकाज का समय 7 घंटे से बढ़ाकर 24 घंटे कर दिया गया है, जिससे ग्राहकों को अधिक सुविधाजनक सेवाएं मिल सकें।
ब्रांच स्तर पर e-KYC सेवा शुरू
डाक विभाग ने ब्रांच लेवल पर e-KYC सेवा शुरू की है। पहले यह सुविधा सिर्फ विभागीय डाकघरों में ही मौजूद थी। अब ब्रांच डाकघरों में भी e-KYC की सुविधा मिलने से ग्राहकों को काफी सहूलियत होगी। यह नई सेवा खास तौर पर Post Office Savings Account (POSA), Recurring Deposit (RD) और Sukanya Samriddhi Account (SSA) से जुड़े ग्राहकों के लिए फायदेमंद साबित होगी। इसके जरिए ग्राहक आसानी से अपनी KYC प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे और कई सेवाओं का फायदा बिना अतिरिक्त कागजी कार्रवाई के उठा सकेंगे।
e-KYC पूरा कराने के बाद Post Office Savings Account (POSA), Recurring Deposit (RD) और Sukanya Samriddhi Account (SSA) खाताधारक बिना Pay-in-Slip भरे किसी भी ब्रांच डाकघर में अपने खाते में 50,000 रुपये तक जमा कर सकते हैं।
इसके अलावा, e-KYC पूरा होने के बाद बचत खाता (Savings Account) धारक किसी भी शाखा से 20,000 रुपये तक की निकासी भी बिना किसी अतिरिक्त फॉर्म या Pay-in-Slip के कर सकते हैं।
हालांकि, अगर जमा या निकासी की राशि तय सीमा से अधिक होती है, तो ग्राहकों को पहले की तरह जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे और संबंधित डाकघर से जरूरी मंजूरी भी लेनी होगी।
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इसके अलावा, अगर कोई डाकघर ग्राहक अपना आधार वेरिफिकेशन पूरा कर लेता है, तो वह अपने खाते से जुड़े लेनदेन सिर्फ अपनी शाखा ही नहीं, बल्कि किसी भी डाकघर शाखा से कर सकेगा। इससे ग्राहकों को अधिक सुविधा मिलेगी और वे देशभर में कहीं से भी आसानी से अपने खाते से लेनदेन कर पाएंगे।
साथ ही, डाक विभाग ने यह भी घोषणा की है कि 1 सितंबर 2026 से जिन खातों के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा, उनके लिए DREAM App के जरिए किसी भी प्रकार का लेनदेन संभव नहीं होगा। इसलिए खाताधारकों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते अपने खाते में मोबाइल नंबर अपडेट करा लें, ताकि डिजिटल सेवाओं का लाभ बिना किसी रुकावट के मिलता रहे।
सिंगल अकाउंट्स वालों को मिलेगा e-KYC का फायदा
डाक विभाग ने साफ किया है कि e-KYC की सुविधा सिर्फ सिंगल अकाउंट्स (Single Accounts) के लिए उपलब्ध होगी। यह सुविधा माइनर (नाबालिग) खातों और जॉइंट अकाउंट्स (Joint Accounts) पर लागू नहीं होगी। e-KYC का फायदा लेने के लिए खाताधारक का मोबाइल नंबर और आधार नंबर, CIF से लिंक होना अनिवार्य होगा।
विभाग के अनुसार, ग्राहक की डिजिटल सहमति ( Digital Consent ) मिलने के बाद आधार डेटाबेस से नाम, जन्म तिथि, पता और अन्य जरूरी जानकारी हासिल कर खाते को e-KYC में परिवर्तित किया जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर डाक विभाग ने सभी डाकघरों को निर्देश दिया है कि खाताधारकों के आधार नंबर वाले दस्तावेजों को सुरक्षित तरीके से कवर किया जाए, ताकि उनकी निजी जानकारी सुरक्षित रह सके।
इसके अलावा, पिछले साल मई में संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने बताया था कि निजी कंपनियों से मुकाबला करने के लिए डाक विभाग ने 214 डाकघरों में 24 घंटे सेवा शुरू की है। वहीं, करीब 4,000 डाकघरों के कामकाज का समय 7 घंटे से बढ़ाकर 24 घंटे कर दिया गया है, जिससे ग्राहकों को अधिक सुविधाजनक सेवाएं मिल सकें।









