पीएफ ट्रांसफर में हो रही है देरी? घर बैठे यूएएन पोर्टल पर खुद अपडेट करें डेट ऑफ एग्जिट

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जब भी आप कोई नई नौकरी शुरू करते हैं, तो अपने पुराने पीएफ (EPF) खाते का पैसा नए खाते में ट्रांसफर करना जरूरी होता है। इसके लिए पुरानी कंपनी द्वारा 'डेट ऑफ एग्जिट' यानी नौकरी छोड़ने की सही तारीख दर्ज होना आवश्यक है। अक्सर पुरानी कंपनियां पोर्टल पर यह तारीख दर्ज करना भूल जाती हैं, जिससे पीएफ ट्रांसफर की प्रक्रिया अटक जाती है।
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लेकिन अब इसके लिए आपको पुरानी कंपनी के दफ्तर जाने या चक्कर लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सदस्यों को यूएएन (UAN) पोर्टल के जरिए खुद ही डेट ऑफ एग्जिट दर्ज करने की सुविधा देता है।

ऑनलाइन अपडेट करने से पहले इन शर्तों को समझें


ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक, आप खुद अपनी नौकरी छोड़ने की तारीख तभी दर्ज कर सकते हैं जब:

  • 2 महीने का अंतर: आपने नौकरी छोड़े हुए कम से कम 2 महीने पूरे कर लिए हों।
  • आखिरी योगदान का महीना: जो तारीख आप दर्ज कर रहे हैं, वह उसी महीने की होनी चाहिए जिसमें आपकी पुरानी कंपनी ने आखिरी बार पीएफ जमा किया था।
  • सक्रिय UAN और आधार लिंक: आपका यूएएन नंबर एक्टिव होना चाहिए और यह आपके आधार से लिंक होना चाहिए।
  • मोबाइल नंबर: आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि सत्यापन के लिए उसी पर ओटीपी आएगा।
स्टेप-बाय-स्टेप गाइड: 'डेट ऑफ एग्जिट' कैसे अपडेट करें?

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अगर आप ऊपर बताई गई सभी शर्तों को पूरा करते हैं, तो नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें:

  • पोर्टल पर लॉगिन करें: सबसे पहले EPFO के मेम्बर यूनिफाइड पोर्टल (Member Unified Portal) पर जाएं और अपने UAN, पासवर्ड और कैप्चा कोड की मदद से लॉगिन करें।
  • मार्क एग्जिट ऑप्शन चुनें: ऊपरी मेन्यू में दिए गए 'Manage' टैब पर क्लिक करें और ड्रॉपडाउन लिस्ट में से 'Mark Exit' ऑप्शन को चुनें।
  • कंपनी का चुनाव करें: अपनी पुरानी कंपनी की मेम्बर आईडी (Member ID) चुनें, जिसके लिए आप डेट ऑफ एग्जिट दर्ज करना चाहते हैं।
  • तारीख और कारण भरें: अपनी नौकरी छोड़ने की सही तारीख और छोड़ने का सही कारण चुनें। ध्यान रहे कि तारीख आपकी सैलरी स्लिप या रिलीविंग लेटर से मेल खाती हो।
  • ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट करें: सभी जानकारी जांचने के बाद, सहमति बॉक्स (Check Box) पर टिक करें और 'Get OTP' पर क्लिक करें।
  • वेरीफाई और सबमिट करें: आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए हुए ओटीपी को दर्ज करें और सबमिट कर दें। आपकी 'डेट ऑफ एग्जिट' तुरंत अपडेट हो जाएगी।
सर्विस हिस्ट्री कैसे दोबारा चेक करें?

प्रक्रिया पूरी होने के बाद, यह सुनिश्चित करने के लिए कि तारीख सही दर्ज हुई है या नहीं:

  • मुख्य मेन्यू में 'View' पर जाएं और 'Service History' पर क्लिक करें।
  • वहां आपकी पुरानी कंपनी के नाम के आगे दर्ज की गई 'Date of Exit' दिखाई देने लगेगी।
अगर तारीख पहले से ही गलत दर्ज है तो क्या करें?


अगर आपकी पुरानी कंपनी ने पहले ही गलत तारीख दर्ज कर दी है, तो ऑनलाइन सिस्टम में उसे सीधे बदलने का विकल्प नहीं मिलता। ऐसे में आपको अपनी सैलरी स्लिप और रिलीविंग लेटर के साथ पुरानी कंपनी से संपर्क करना होगा या फिर ईपीएफओ के ग्रीवेंस पोर्टल (EPFiGMS) पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी।

सुरक्षा से जुड़ी जरूरी चेतावनी

ईपीएफओ अपने सभी सदस्यों को सलाह देता है कि वे अपना यूएएन पासवर्ड, आधार डिटेल्स या बैंक खाते की जानकारी किसी भी अनजान व्यक्ति या कॉल करने वाले के साथ साझा न करें। ईपीएफओ कभी भी किसी सेवा के लिए पैसों की मांग नहीं करता है।

अस्वीकरण: यह जानकारी केवल सामान्य जागरूकता और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए दी गई है। इसे किसी भी प्रकार की वित्तीय या कानूनी सलाह न माना जाए। अपने पीएफ खाते, यूएएन या पेंशन से जुड़ी सटीक और ताजा जानकारी के लिए हमेशा ईपीएफओ (EPFO) की आधिकारिक वेबसाइट या अपने संबंधित क्षेत्रीय ईपीएफओ कार्यालय से संपर्क करें।

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