EPFO ने जारी किया नया SOP, अब आसानी से अनब्लॉक होगा बंद EPF अकाउंट

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Employees’ Provident Fund Organisation यानी EPFO ने हाल ही में EPF खाताधारकों के लिए एक नया Standard Operating Procedure (SOP) जारी किया है। इस नए SOP का उद्देश्य उन कर्मचारियों की मदद करना है, जिनके EPF अकाउंट किसी वजह से इनएक्टिव या ब्लॉक हो गए हैं।
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अब कर्मचारी तय प्रक्रिया का पालन करके अपने बंद पड़े EPF अकाउंट को दोबारा एक्टिव कर सकते हैं। अगर आपका PF अकाउंट भी लॉक हो गया है या लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है।


UAN नंबर होना क्यों जरूरी है?

EPF अकाउंट को अनब्लॉक करने के लिए सबसे पहले आपके पास Universal Account Number यानी UAN होना जरूरी है।


अगर आपके पास UAN नहीं है, तो आपको इसे बनवाना होगा। इसके लिए आप नजदीकी EPFO ऑफिस जा सकते हैं। वहीं, अगर ऑफिस जाना संभव नहीं है, तो आप EPFIGMS पोर्टल के जरिए भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं।

UAN बनाने के दौरान आपको बैंक डिटेल्स देनी होंगी और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरा करना होगा। इसके बाद UAN और KYC की प्रक्रिया पूरी होने पर आपका EPF अकाउंट अनब्लॉक किया जा सकता है।



KYC पूरा करना है बेहद जरूरी

EPFO के अनुसार, EPF अकाउंट अनब्लॉक करने के लिए KYC सबसे जरूरी प्रक्रिया है। अगर आपने अभी तक KYC अपडेट नहीं किया है, तो इसे जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए।

आप KYC ऑनलाइन या EPFO ऑफिस जाकर दोनों तरीकों से कर सकते हैं।

KYC प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको अपने EPF अकाउंट को अनब्लॉक करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अगर आपकी रिक्वेस्ट मंजूर हो जाती है, तो आपका PF अकाउंट दोबारा एक्टिव हो जाएगा।

इसके बाद आप आसानी से EPF क्लेम भी फाइल कर सकेंगे।



EPF Claim कैसे करें?

अगर आप EPF क्लेम करना चाहते हैं, तो जरूरत पड़ने पर फील्ड ऑफिसर की मदद भी ले सकते हैं।

EPFO के नियमों के मुताबिक:

  • 5 लाख रुपये तक के क्लेम के लिए फर्स्ट लेवल अप्रूवल जरूरी होता है
  • 5 लाख रुपये से अधिक के क्लेम के लिए थर्ड लेवल अप्रूवल की आवश्यकता होती है
इसलिए क्लेम प्रक्रिया के दौरान सही दस्तावेज और अपडेटेड जानकारी होना बेहद जरूरी है।


अकाउंट ब्लॉक होने की सबसे बड़ी वजह क्या है?

कई बार अधूरी KYC जानकारी की वजह से PF अकाउंट लॉक हो जाता है।

EPFO ने साफ कहा है कि आपके UAN से Aadhaar, PAN और बैंक अकाउंट लिंक होना जरूरी है। अगर इनमें से कोई जानकारी अपडेट नहीं है, तो आपका अकाउंट दोबारा ब्लॉक हो सकता है।

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इन डिटेल्स को अपडेट करने के लिए:

  • EPFO पोर्टल पर लॉगिन करें
  • ‘Manage’ टैब में जाएं
  • वहां मौजूद ‘KYC’ सेक्शन में जरूरी जानकारी अपडेट करें
ध्यान रखें कि आपका नाम और जन्मतिथि Aadhaar और PF रिकॉर्ड्स में एक जैसे होने चाहिए। अगर जानकारी मैच नहीं करती, तो अकाउंट में समस्या आ सकती है।


ऑनलाइन प्रक्रिया फेल हो जाए तो क्या करें?

कई बार तकनीकी दिक्कतों या डेटा मिसमैच की वजह से ऑनलाइन प्रोसेस काम नहीं करता।

ऐसी स्थिति में आपको अपने नजदीकी EPFO फील्ड ऑफिस जाना होगा। वहां आपको ‘Joint Declaration Form’ भरना पड़ेगा, जिसे आपके मौजूदा या पुराने नियोक्ता से सत्यापित करवाना होगा।

इसके साथ आपको Aadhaar और PAN कार्ड की कॉपी भी जमा करनी होगी।


जब Regional Provident Fund Commissioner यानी RPFC आपके दस्तावेजों का सत्यापन कर देंगे, तब आपका अकाउंट मैन्युअली एक्टिव कर दिया जाएगा।


PF अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए क्या करें?

अगर आप चाहते हैं कि आपका PF अकाउंट भविष्य में ब्लॉक न हो, तो नौकरी बदलने के तुरंत बाद पुराने PF बैलेंस को नए अकाउंट में ट्रांसफर कर देना चाहिए।

इससे आपकी सर्विस हिस्ट्री लगातार बनी रहती है और अकाउंट इनएक्टिव होने की संभावना कम हो जाती है।

इसके अलावा:

  • नियमित रूप से e-passbook चेक करें
  • समय-समय पर UAN पासवर्ड अपडेट करें
  • KYC जानकारी हमेशा अपडेट रखें
ये छोटी-छोटी बातें आपके EPF अकाउंट को सुरक्षित और एक्टिव बनाए रखने में मदद करेंगी।



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