ITR Filing Deadline Extended: करदाताओं को बड़ी राहत, सरकार ने 31 अगस्त तक बढ़ाई आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि
आयकरदाताओं के लिए सरकार की तरफ से एक बेहद राहत देने वाली खबर आई है। वित्त मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। इस नए आदेश के तहत ITR Filing 2026 Deadline को 31 जुलाई से बढ़ाकर अब 31 अगस्त कर दिया गया है। सरकार के इस कदम से उन लाखों करदाताओं को बहुत बड़ी राहत मिली है जो तकनीकी समस्याओं या जरूरी दस्तावेज़ जुटाने में हो रही देरी की वजह से समय पर अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर पा रहे थे।
जानिए किन लोगों को मिलेगी इस तारीख विस्तार की छूट
आयकर विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इस Income Tax Return Extension का लाभ विशिष्ट वर्ग के करदाताओं को दिया जा रहा है। मुख्य रूप से यह समय सीमा उन व्यक्तिगत करदाताओं, वेतनभोगी कर्मचारियों और गैर-ऑडिट संस्थाओं के लिए बढ़ाई गई है, जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं होती है। इस Taxpayer Relief से ऐसे सभी लोगों को अपना टैक्स हिसाब-किताब ठीक से जांचने और बिना किसी हड़बड़ी के अपना रिटर्न जमा करने के लिए पूरे एक महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है।
वेबसाइट की तकनीकी दिक्कतों के बाद लिया गया फैसला
पिछले कुछ दिनों से आयकर विभाग के आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर भारी ट्रैफिक के कारण करदाताओं को कई तरह की तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। लोग ओटीपी (OTP) न आने, फॉर्म डाउनलोड न होने और पोर्टल स्लो चलने जैसी शिकायतें कर रहे थे। विभिन्न टैक्स संगठनों और सीए एसोसिएशनों ने सरकार से Tax Audit Relief और आम लोगों की समस्याओं को देखते हुए डेडलाइन बढ़ाने की मांग की थी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह व्यावहारिक कदम उठाया है ताकि कोई भी ईमानदार करदाता प्रक्रिया से न छूटे।
अंतिम समय की आपाधापी से बचने के लिए तुरंत करें यह काम
यद्यपि सरकार ने तारीख 31 अगस्त तक बढ़ा दी है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि करदाताओं को आखिरी दिनों का इंतजार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आपके पास फॉर्म-16, बैंक स्टेटमेंट और निवेश से जुड़े सभी कागजात तैयार हैं, तो आपको बिना किसी देरी के समय रहते File ITR Online की प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। आखिरी वक्त में फिर से पोर्टल पर लोड बढ़ने से आपको असुविधा हो सकती है, इसलिए इस अतिरिक्त समय का सही फायदा उठाते हुए अपना रिटर्न जल्द से जल्द दाखिल कर लें।
तय सीमा बीतने पर लग सकती है लेट फीस
करदाताओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि 31 अगस्त की नई समय सीमा बीत जाने के बाद रिटर्न दाखिल करने पर आपको लेट फीस और ब्याज देना पड़ सकता है। आयकर नियमों के मुताबिक, यदि आप विस्तारित ITR Filing 2026 Deadline के बाद अपना रिटर्न भरते हैं, तो धारा 234एफ के तहत पेनल्टी लागू हो जाएगी। इसके अलावा रिफंड मिलने में भी देरी हो सकती है। इसलिए कानूनी पचड़ों और वित्तीय नुकसान से बचने के लिए 31 अगस्त से पहले ही अपना आयकर रिटर्न सफलतापूर्वक सबमिट कर दें।
जानिए किन लोगों को मिलेगी इस तारीख विस्तार की छूट
आयकर विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इस Income Tax Return Extension का लाभ विशिष्ट वर्ग के करदाताओं को दिया जा रहा है। मुख्य रूप से यह समय सीमा उन व्यक्तिगत करदाताओं, वेतनभोगी कर्मचारियों और गैर-ऑडिट संस्थाओं के लिए बढ़ाई गई है, जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं होती है। इस Taxpayer Relief से ऐसे सभी लोगों को अपना टैक्स हिसाब-किताब ठीक से जांचने और बिना किसी हड़बड़ी के अपना रिटर्न जमा करने के लिए पूरे एक महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है।
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वेबसाइट की तकनीकी दिक्कतों के बाद लिया गया फैसला
पिछले कुछ दिनों से आयकर विभाग के आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर भारी ट्रैफिक के कारण करदाताओं को कई तरह की तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। लोग ओटीपी (OTP) न आने, फॉर्म डाउनलोड न होने और पोर्टल स्लो चलने जैसी शिकायतें कर रहे थे। विभिन्न टैक्स संगठनों और सीए एसोसिएशनों ने सरकार से Tax Audit Relief और आम लोगों की समस्याओं को देखते हुए डेडलाइन बढ़ाने की मांग की थी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह व्यावहारिक कदम उठाया है ताकि कोई भी ईमानदार करदाता प्रक्रिया से न छूटे।
अंतिम समय की आपाधापी से बचने के लिए तुरंत करें यह काम
यद्यपि सरकार ने तारीख 31 अगस्त तक बढ़ा दी है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि करदाताओं को आखिरी दिनों का इंतजार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आपके पास फॉर्म-16, बैंक स्टेटमेंट और निवेश से जुड़े सभी कागजात तैयार हैं, तो आपको बिना किसी देरी के समय रहते File ITR Online की प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। आखिरी वक्त में फिर से पोर्टल पर लोड बढ़ने से आपको असुविधा हो सकती है, इसलिए इस अतिरिक्त समय का सही फायदा उठाते हुए अपना रिटर्न जल्द से जल्द दाखिल कर लें।
तय सीमा बीतने पर लग सकती है लेट फीस
करदाताओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि 31 अगस्त की नई समय सीमा बीत जाने के बाद रिटर्न दाखिल करने पर आपको लेट फीस और ब्याज देना पड़ सकता है। आयकर नियमों के मुताबिक, यदि आप विस्तारित ITR Filing 2026 Deadline के बाद अपना रिटर्न भरते हैं, तो धारा 234एफ के तहत पेनल्टी लागू हो जाएगी। इसके अलावा रिफंड मिलने में भी देरी हो सकती है। इसलिए कानूनी पचड़ों और वित्तीय नुकसान से बचने के लिए 31 अगस्त से पहले ही अपना आयकर रिटर्न सफलतापूर्वक सबमिट कर दें।





