NPS Premature Exit Rules: एनपीएस से समय से पहले पैसा निकालना हुआ बेहद आसान, सिर्फ 3 दिनों में वापस मिलेगा पूरा निवेश
अपने बुढ़ापे और रिटायरमेंट को सुरक्षित करने के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम को देश का सबसे भरोसेमंद निवेश माध्यम माना जाता है। बहुत से निवेशकों को हमेशा यह चिंता रहती है कि यदि उन्हें मैच्योरिटी अवधि पूरी होने से पहले किसी आपातकालीन स्थिति में पैसों की सख्त जरूरत पड़ जाए, तो क्या वे अपना पैसा वापस निकाल सकते हैं। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने सब्सक्राइबर्स के इसी डर को दूर करने के लिए एनपीएस प्रीमैच्योर एग्जिट रूल्स में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब नए नियमों के तहत आप कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करके बहुत ही कम समय के भीतर अपने पूरे निवेश को वापस पा सकते हैं।
You may also like
- गैस उपभोक्ताओं के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम! 30 जून के बाद न मिलेगा सिलेंडर और न आएगी सब्सिडी
- Gold Rate Today: रिकॉर्ड ऊंचाई से औंधे मुंह गिरा सोना, 3 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंचे भाव
- Gold Price Down: लगातार तेजी के बाद अचानक धड़ाम हुआ सोना, चांदी भी हुई सस्ती, देखें आज का ताजा रेट
- PFC-REC Merger: दो सरकारी कंपनियों के मर्जर से बनेगी सबसे बड़ी पावर फाइनेंसर, आपके शेयरों का क्या होगा?
- LPG Cylinder New Rules: रसोई गैस सिलेंडर को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, आज से बदल गए ये 5 जरूरी नियम









