ATM Card Benefits: आपके डेबिट कार्ड पर मिल सकता है ₹5 लाख तक का मुफ्त दुर्घटना बीमा, जानें कैसे मिलेगा फायदा
आज के समय में लगभग हर व्यक्ति के पास बैंक का एटीएम (ATM) या डेबिट कार्ड होता है। इनका इस्तेमाल सिर्फ पैसे निकालने के लिए ही नहीं, बल्कि ऑनलाइन शॉपिंग, बिल पेमेंट और दूसरी बैंकिंग लेनदेन के लिए भी किया जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ज्यादातर सरकारी और प्राइवेट बैंक अपने डेबिट कार्ड होल्डर्स को बिना किसी एक्सट्रा फीस के दुर्घटना बीमा (Accidental Insurance Cover) भी देते हैं।
कई बैंकों के डेबिट कार्ड पर 5 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर मिल सकता है। हालांकि, यह राशि कार्ड के प्रकार और बैंक की पॉलिसी के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। जानकारी के कमी में ज्यादातर कार्ड होल्डर्स को इस सुविधा के बारे में पता ही नहीं होता, जिसके कारण जरूरत पड़ने पर वे इसका फायदा नहीं उठा पाते। इसलिए यह जानना जरूरी है कि आपके डेबिट कार्ड पर बीमा की सुविधा है या नहीं और जरूरत पड़ने पर इसका क्लेम कैसे किया जा सकता है।
एटीएम या डेबिट कार्ड पर मिलने वाला दुर्घटना बीमा कवर कार्ड के प्रकार पर निर्भर करता है। अलग-अलग कार्ड पर बीमा राशि भी अलग होती है।
एटीएम या डेबिट कार्ड पर मिलने वाले दुर्घटना बीमा का फायदा पाने के लिए बैंक की कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करना होता है। इनमें सबसे अहम शर्त 'एक्टिविटी पीरियड' की होती है।
बैंक के नियमों के अनुसार, दुर्घटना से पहले पिछले 30 से 90 दिनों (बैंक की नीति के अनुसार) के भीतर डेबिट या एटीएम कार्ड से कम से कम एक सफल वित्तीय लेनदेन होना जरूरी होता है। तभी कार्ड को सक्रिय (Active) माना जाता है और बीमा क्लेम के लिए एलिजीबल बनती है।
अगर कार्ड होल्डर की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो उनके नॉमिनी (Nominee) या कानूनी उत्तराधिकारी को जल्द से जल्द संबंधित बैंक शाखा को इसकी जानकारी देनी चाहिए।
इसके बाद बैंक बीमा क्लेम फॉर्म उपलब्ध कराता है, जिसे आवश्यक दस्तावेजों—जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, एफआईआर (अगर लागू हो), पोस्टमार्टम रिपोर्ट (अगर आवश्यक हो), पहचान पत्र और अन्य जरूरी कागजात—के साथ जमा करना होता है।
दस्तावेजों की जांच पूरी होने और सभी शर्तें पूरी होने पर, बीमा कंपनी मंजूर क्लेम राशि नॉमिनी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर देती है।
एटीएम या डेबिट कार्ड पर मिलने वाले दुर्घटना बीमा का क्लेम करते समय बैंक में कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं। इनमें आमतौर पर शामिल हैं:
कई बैंकों के डेबिट कार्ड पर 5 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर मिल सकता है। हालांकि, यह राशि कार्ड के प्रकार और बैंक की पॉलिसी के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। जानकारी के कमी में ज्यादातर कार्ड होल्डर्स को इस सुविधा के बारे में पता ही नहीं होता, जिसके कारण जरूरत पड़ने पर वे इसका फायदा नहीं उठा पाते। इसलिए यह जानना जरूरी है कि आपके डेबिट कार्ड पर बीमा की सुविधा है या नहीं और जरूरत पड़ने पर इसका क्लेम कैसे किया जा सकता है।
किस एटीएम या डेबिट कार्ड पर कितना मिलता है दुर्घटना बीमा?
एटीएम या डेबिट कार्ड पर मिलने वाला दुर्घटना बीमा कवर कार्ड के प्रकार पर निर्भर करता है। अलग-अलग कार्ड पर बीमा राशि भी अलग होती है।
- क्लासिक (Classic) या RuPay डेबिट कार्ड: इस पर आमतौर पर 1 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है।
- प्लैटिनम (Platinum) डेबिट कार्ड: इस कार्ड पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा उपलब्ध हो सकता है।
- प्रीमियम या Visa डेबिट कार्ड: इस कैटेगरी के कार्ड पर 5 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर मिल सकता है।
बीमा का फायदा लेने के लिए इन शर्तों को पूरा करना जरूरी
एटीएम या डेबिट कार्ड पर मिलने वाले दुर्घटना बीमा का फायदा पाने के लिए बैंक की कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करना होता है। इनमें सबसे अहम शर्त 'एक्टिविटी पीरियड' की होती है।
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बैंक के नियमों के अनुसार, दुर्घटना से पहले पिछले 30 से 90 दिनों (बैंक की नीति के अनुसार) के भीतर डेबिट या एटीएम कार्ड से कम से कम एक सफल वित्तीय लेनदेन होना जरूरी होता है। तभी कार्ड को सक्रिय (Active) माना जाता है और बीमा क्लेम के लिए एलिजीबल बनती है।
दुर्घटना होने पर कैसे करें बीमा क्लेम?
अगर कार्ड होल्डर की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो उनके नॉमिनी (Nominee) या कानूनी उत्तराधिकारी को जल्द से जल्द संबंधित बैंक शाखा को इसकी जानकारी देनी चाहिए।
इसके बाद बैंक बीमा क्लेम फॉर्म उपलब्ध कराता है, जिसे आवश्यक दस्तावेजों—जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, एफआईआर (अगर लागू हो), पोस्टमार्टम रिपोर्ट (अगर आवश्यक हो), पहचान पत्र और अन्य जरूरी कागजात—के साथ जमा करना होता है।
दस्तावेजों की जांच पूरी होने और सभी शर्तें पूरी होने पर, बीमा कंपनी मंजूर क्लेम राशि नॉमिनी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर देती है।
बीमा क्लेम के लिए किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?
एटीएम या डेबिट कार्ड पर मिलने वाले दुर्घटना बीमा का क्लेम करते समय बैंक में कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं। इनमें आमतौर पर शामिल हैं:
- कार्डधारक का मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate)
- पुलिस में दर्ज एफआईआर (FIR) की कॉपी
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट (यदि लागू हो)
- नॉमिनी प्रमाण पत्र या कानूनी उत्तराधिकारी से संबंधित दस्तावेज
- मृतक के एटीएम/डेबिट कार्ड की फोटोकॉपी
- पिछले 90 दिनों का बैंक स्टेटमेंट, जिससे यह साबित हो सके कि कार्ड बैंक के नियमों के अनुसार सक्रिय (Active) था।





