EPFO Update: पीएफ से निकाले 5 लाख रुपये तो रिटायरमेंट पर होगा कितने लाख का नुकसान? समझिए पूरा गणित
अगर आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी से हर महीने पीएफ (PF) कटता है, तो समझ लीजिए कि यह आपके लिए भविष्य में नोटों की मशीन साबित होने वाला है। पीएफ खाता आपके आने वाले कल की एक ऐसी मजबूत नींव होता है, जो किसी भी बड़े आर्थिक संकट को आसानी से खत्म कर सकता है। यही वजह है कि इसे बुढ़ापे का सबसे सच्चा और मजबूत सहारा माना जाता है। हर महीने आपकी सैलरी से कटने वाली यह छोटी सी रकम रिटायरमेंट तक एक इतना बड़ा फंड बन जाती है, जिससे आपका बुढ़ापा बेहद आराम से कट सकता है।
लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि बहुत से लोग घर में शादी, बीमारी, नया मकान खरीदने या किसी अन्य जरूरत के नाम पर पीएफ का पैसा एडवांस में निकाल लेते हैं। ऐसे में उन लोगों को तात्कालिक राहत तो मिल जाती है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद इसका बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। अगर आप भी अपने पीएफ खाते से 5 लाख रुपये तक की रकम एडवांस निकालने की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा ठहरिए। आज निकाला गया यह 5 लाख रुपये आपके बुढ़ापे के बड़े फंड को कैसे कम कर सकता है, आइए इसे गणित से समझते हैं।
इसके बाद जो नया कुल अमाउंट बनेगा, उस पूरे पैसे पर दोबारा ब्याज दिया जाएगा। इसी को चक्रवर्धि ब्याज या कंपाउंडिंग कहते हैं और यह सालाना साइकिल की तरह लगातार चलता रहता है। अगर आप बीच में ही इस खाते से पैसा निकाल लेते हैं, तो कंपाउंडिंग का यह बेहतरीन चक्र टूट जाता है जिससे आपकी भविष्य की कमाई आधी से भी कम रह जाती है।
अगर यह 5 लाख रुपये खाते में ही रहते, तो 28 साल के बाद इस पैसे की कुल वैल्यू बढ़कर लगभग 45,86,000 रुपये (करीब 46 लाख रुपये) हो जाती। यानी जो 5 लाख रुपये आप आज निकाल रहे हैं, वो असल में सिर्फ 5 लाख नहीं बल्कि आपके भविष्य के 46 लाख रुपये हैं, जिसका नुकसान आपको रिटायरमेंट पर उठाना पड़ेगा।
ये भी पढ़ें: EPF और EPS में क्या है अंतर? पीएफ कर्मचारी यहाँ दूर करें अपना हर कंफ्यूजन
इसके बाद यह सुनिश्चित कर लें कि आपका पहचान पत्र, पैन कार्ड और बैंक खाता आपके यूएएन से पूरी तरह लिंक और वेरिफाइड हो।
लॉगिन करने के बाद आपको ऊपर दिए गए मेन्यू में ऑनलाइन सर्विसेज (Online Services) वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा।
यहाँ आपको क्लेम फॉर्म (CLAIM FORM-31, 19, 10C & 10D) का विकल्प चुनना पड़ेगा।
अगले पेज पर अपने रजिस्टर्ड बैंक खाते के आखिरी 4 अंक दर्ज करके उसे वेरिफाई करना होगा।
इसके बाद प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम (Proceed for Online Claim) पर क्लिक करें।
अब आपके सामने एक ड्रॉपडाउन मेन्यू आएगा, जिसमें I want to apply for के तहत आपको पीएफ एडवांस (Form 31) को चुनना होगा।
इसके बाद आपको पीएफ निकालने की सही वजह (बीमारी, शादी या मकान) का चयन करना होगा।
वजह चुनने के बाद आपको जितनी रकम चाहिए वो भरें और अपना पूरा पता दर्ज करें।
अब आपको अपने उसी बैंक खाते की चेकबुक या पासबुक की बिल्कुल साफ स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करनी पड़ेगी।
सारी जानकारी भरने के बाद गेट आधार ओटीपी (Get Aadhaar OTP) पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसे दर्ज करके फॉर्म को सबमिट कर दें।
फॉर्म सबमिट होने के बाद ईपीएफओ द्वारा जांच की जाती है और आमतौर पर 7 से 15 दिनों के भीतर क्लेम का पैसा सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है।
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य जागरूकता और ईपीएफओ के मौजूदा नियमों के अध्ययन पर आधारित है। पीएफ की ब्याज दरें और निकासी के नियम सरकार द्वारा समय-समय पर बदले जा सकते हैं। पीएफ खाते से एडवांस निकालने या ऑनलाइन क्लेम करने से पहले कृपया ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नवीनतम गाइडलाइंस की जांच अवश्य कर लें।
लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि बहुत से लोग घर में शादी, बीमारी, नया मकान खरीदने या किसी अन्य जरूरत के नाम पर पीएफ का पैसा एडवांस में निकाल लेते हैं। ऐसे में उन लोगों को तात्कालिक राहत तो मिल जाती है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद इसका बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। अगर आप भी अपने पीएफ खाते से 5 लाख रुपये तक की रकम एडवांस निकालने की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा ठहरिए। आज निकाला गया यह 5 लाख रुपये आपके बुढ़ापे के बड़े फंड को कैसे कम कर सकता है, आइए इसे गणित से समझते हैं।
जानिए पीएफ पर कंपाउंडिंग का जादू कैसे काम करता है?
उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपके पीएफ अकाउंट में कुछ पैसा जमा है। इस साल आपको उस जमा पैसे पर सरकार की तरफ से तय ब्याज मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही अगला साल आएगा, तो आपको केवल आपके पुराने जमा पैसों पर ही ब्याज नहीं मिलेगा, बल्कि पिछले साल मिले ब्याज की रकम को भी आपके मूलधन (Principal Amount) में जोड़ दिया जाएगा।इसके बाद जो नया कुल अमाउंट बनेगा, उस पूरे पैसे पर दोबारा ब्याज दिया जाएगा। इसी को चक्रवर्धि ब्याज या कंपाउंडिंग कहते हैं और यह सालाना साइकिल की तरह लगातार चलता रहता है। अगर आप बीच में ही इस खाते से पैसा निकाल लेते हैं, तो कंपाउंडिंग का यह बेहतरीन चक्र टूट जाता है जिससे आपकी भविष्य की कमाई आधी से भी कम रह जाती है।
5 लाख की निकासी पर भविष्य में कितना लग जाएगा चूना?
मान लेते हैं कि किसी कर्मचारी की उम्र इस समय 30 साल है और वह अपने पीएफ अकाउंट से 5 लाख रुपये का एडवांस निकाल लेता है। हमारे देश में रिटायरमेंट की उम्र 58 वर्ष तय है। इसका मतलब है कि इस 5 लाख रुपये को खाते में रहकर बढ़ने के लिए अभी 28 वर्ष का लंबा समय और मिलना बाकी था। पीएफ पर फिलहाल सरकार 8.25 प्रतिशत की दर से शानदार सालाना ब्याज दे रही है।You may also like
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अगर यह 5 लाख रुपये खाते में ही रहते, तो 28 साल के बाद इस पैसे की कुल वैल्यू बढ़कर लगभग 45,86,000 रुपये (करीब 46 लाख रुपये) हो जाती। यानी जो 5 लाख रुपये आप आज निकाल रहे हैं, वो असल में सिर्फ 5 लाख नहीं बल्कि आपके भविष्य के 46 लाख रुपये हैं, जिसका नुकसान आपको रिटायरमेंट पर उठाना पड़ेगा।
ये भी पढ़ें: EPF और EPS में क्या है अंतर? पीएफ कर्मचारी यहाँ दूर करें अपना हर कंफ्यूजन
जानिए कब और कैसे निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा?
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईपीएफओ अपने मेंबर्स को बिना किसी ठोस वजह के एडवांस पैसे निकालने की इजाज़त नहीं देता है। इसके लिए कुछ सख्त नियम बनाए गए हैं। अगर आप किसी बड़ी मुसीबत में हैं और आपको सचमुच पैसों की सख्त जरूरत है, तो आपको पैसे निकालने का सही तरीका और नियम पता होने चाहिए ताकि आपका क्लेम रिजेक्ट न हो।पीएफ एडवांस के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
इसके लिए सबसे पहले आपको ईपीएफओ (EPFO) के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर जाकर अपने यूएएन (UAN) नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करना होगा।इसके बाद यह सुनिश्चित कर लें कि आपका पहचान पत्र, पैन कार्ड और बैंक खाता आपके यूएएन से पूरी तरह लिंक और वेरिफाइड हो।
लॉगिन करने के बाद आपको ऊपर दिए गए मेन्यू में ऑनलाइन सर्विसेज (Online Services) वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा।
यहाँ आपको क्लेम फॉर्म (CLAIM FORM-31, 19, 10C & 10D) का विकल्प चुनना पड़ेगा।
अगले पेज पर अपने रजिस्टर्ड बैंक खाते के आखिरी 4 अंक दर्ज करके उसे वेरिफाई करना होगा।
इसके बाद प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम (Proceed for Online Claim) पर क्लिक करें।
अब आपके सामने एक ड्रॉपडाउन मेन्यू आएगा, जिसमें I want to apply for के तहत आपको पीएफ एडवांस (Form 31) को चुनना होगा।
इसके बाद आपको पीएफ निकालने की सही वजह (बीमारी, शादी या मकान) का चयन करना होगा।
वजह चुनने के बाद आपको जितनी रकम चाहिए वो भरें और अपना पूरा पता दर्ज करें।
अब आपको अपने उसी बैंक खाते की चेकबुक या पासबुक की बिल्कुल साफ स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करनी पड़ेगी।
सारी जानकारी भरने के बाद गेट आधार ओटीपी (Get Aadhaar OTP) पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसे दर्ज करके फॉर्म को सबमिट कर दें।
फॉर्म सबमिट होने के बाद ईपीएफओ द्वारा जांच की जाती है और आमतौर पर 7 से 15 दिनों के भीतर क्लेम का पैसा सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है।
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य जागरूकता और ईपीएफओ के मौजूदा नियमों के अध्ययन पर आधारित है। पीएफ की ब्याज दरें और निकासी के नियम सरकार द्वारा समय-समय पर बदले जा सकते हैं। पीएफ खाते से एडवांस निकालने या ऑनलाइन क्लेम करने से पहले कृपया ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नवीनतम गाइडलाइंस की जांच अवश्य कर लें।









